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Court News: धर्म परिवर्तन अवैध तो दंपत्ति को शादीशुदा नहीं माना जा सकता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि एक बार धर्म परिवर्तन अवैध होने पर धर्मांतरण के बाद शादी करने वाले युगल को कानून की नजर में शादीशुदा जोड़े के तौर पर नहीं माना जा सकता।
जानें, क्या है मामला
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर नाम के एक व्यक्ति और अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। (सारा जहां न्यूज नेटवर्क)



