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Court News: धर्मांतरण के बाद सामाजिक पिछड़ापन हिंदू से गैर हिंदू व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरा धर्म अपनाए जाने के बाद उसका सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता है।
जानें, क्या है मामला
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल धर्मांतरण के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। (भाषा)



